नौवस्ता चौकी क्षेत्र में दलित युवक को उतरा था मौत के घाट
रीवा। चोरहटा थाना अंतर्गत नौवस्ता चौकी क्षेत्र के शिवपुरी बस्ती में तीन साल पूर्व हुये दलित युवक की हत्या का फैसला न्यायाधीश ने कर दिया। शुक्रवार को फैसला विशेष न्यायाधीश मा. सीएम उपाध्याय ने सुनाया। गुनहगारों को सजा के मुहाने तक पहुंचाने में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम ने की। इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा दी गई। एसपी श्री भसीन ने चिन्हित अपराध में आरोपियों को सजा दिलाये जाने में पुलिस ने न्यायालय में अपनी अहम भूमिका निभाई है। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम ने बताया कि मा. विशेष न्यायालय एससी/एसी के न्यायाधीश सीएम उपाध्याय ने प्रकरण की सुनवाई के उपरांत जेल में निरुद्ध पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिनमें से एक आरोपी अंकित मिश्रा को दोहरे आजीवन कारावास की सजा मिली है। मा. न्यायालय ने हत्या के आरोपी अंकित मिश्रा के साथ उसके साथी अशोक साकेत, कृष्णा साकेत, कन्हैया साकेत एवं फूलचंद साकेत को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही बताया कि सजा पाने वाले आरोपियों में से एक आरोपी कन्हैया साकेत सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर रहा, शेष आरोपी घटना के वक्त पकड़े जाने से सजा पाने तक जेल में सलाखों के पीछे रहे। जिनको शुक्रवार के दिन न्यायालय में उपस्थित कर मा. न्यायाधीश ने सजा सुनाई। आरोपियों ने शिवपुरी बस्ती में ही 8 जून 2019 की रात शिवपुरी बस्ती निवासी रामलोटन साकेत पर जानलेवा हमला किया था। जिसकी तीन दिन बाद एसजीएमएच में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।इसे भी दखें : एसपी का खौफ, जिले के टॉपटेन बदमाश न्यायालय में जाकर हुए शरणागत
कबाड़ खरीदने के लेकर दोनो पक्षों के बीच हुआ था विवाद
विशेष लोक अभियोजक राकेश निगम ने बताया कि मृतक रामलोटन साकेत और फूलचंद साकेत के बीच कबाड़ खरीदने को लेकर विवाद चल रहा था। बताया कि मृतक का भाई जगदीश साकेत और फूलचंद साकेत बस्ती में ही कबाड़ खरीदने की अलग-अलग दुकान चलाते थे। दोनो के बीच आये दिन कबाड़ खरीदे जाने को लेकर विवाद होता था। घटना के दिन भी इसी बात को लेकर दोनो के बीच विवाद हुआ। फूलचंद साकेत ने जगदीश को सबक सिखाने के लिए गिरोह को संगठित किया। रात जब जगदीश साकेत की दुकान पर आरोपीगण पहुंचे तो वहां जगदीश के स्थान पर उसका भाई राम लोटन साकेत सोते हुये मिला। जिस पर आरोपियों ने लाठी, रॉड और डंडे से जानलेवा हमला किया था।
दो फरार आरोपियों का न्यायालय कर रही इंतजार
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने अभी तो फरार आरोपी सुनील मिश्रा एंव दुष्यंत मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश नहीं किया है। फरार आरोपियों की अनुपस्थिति में न्यायालय ने अपना निर्णय सुना कर फाइल को सुरक्षित रिकॉड रूम में रखवा दिया है। साथ ही फरार आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय ने स्थाई वारंट भी जारी कर दिया। मा. न्यायालय अब फरार आरोपियों के पकड़े जाने या फिर न्यायालय में सरेंडर किये जाने का इंतजार कर रही है। उसके बाद उन आरोपियों पर भी न्यायालय द्वारा प्रकरण के संबंध में विचार किया जायेगा।
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