25 वर्ष की सश्रम कारावास, 25 सौ जुर्माना
मध्यप्रदेश के रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डेल्ही में 16 वर्षीय मंदबुद्धि किशोरी दरिंदे की हवस का शिकार हो गई थी। जिसे गांव वालों ने पकड़ कर पुलिस के हाथों सौंप दिया था। थाना प्रभारी बैकुंठपुर राजकुमार मिश्रा ने मामले की गंभीरता को समझते हुये आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। और दो माह के अंदर ही प्रकरण की विवेचना कर सारे साक्ष्यों को एकत्रित कर न्यायालय में पेश कर दिया था। जिस पर न्यायालय ने विचार करते हुये आरोपी रामसुमरन कोरी पिता बड़कू कोरी 35 वर्ष निवासी डेल्ही को 25 साल की सश्रम कारावास के साथ ही 25 सौ जुर्माने की राशि से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राम विलास अग्रिहोत्री ने की। आरोपी के सजा की जानकारी पुलिस द्वारा दी गई। बताया गया कि प्रकरण की सुनवाई के दौरान जेल में ही विचारधीन बंदी बन कर अपने गुनाहों के फैसले का इंतजार करता रहा। सोमवार के दिन आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) मा. संतोष चौहान ने सजा सुनाई।खाट पर बंधक बना कर वारदात को दिया था अंजाम
थाना प्रभारी बैकुंठपुर राजकुमार मिश्रा ने बताया कि घटना 26 अक्टूबर 2021 की है। किशोरी के माता-पिता एवं चाचा-चाची कहीं निमंत्रण पर गये हुये थे। घर में एक 85 वर्षीय वृद्धा और पीडि़ता की छोटी बहन थी। जो अपने सहेलियों के साथ खेलने निकल गई थी। उसी दौरान आरोपी वहां से गुजरा और किशोरी को घर में अकेली देख अंदर घुस गया। और मंदबुद्धि किशोरी से बातें कर बहलाते हुये उसके हाथ खाट से बांध दिये। अंदर दरवाजा बंद कर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। उसी समय उसकी छोटी बहन आ गई। जिसे देख आरोपी मौके से भागने का प्रयास किया। लेकिन शोर मचाये जाने पर गांव वालों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
दरिंदे को सजा दिलाने पुलिस ने न्यायालय में 17 गवाह किये थे पेश
दरिंदा रामसुमरन कोरी ने 26 अक्टूबर 21 की दोपहर मंदबुद्धि किशोरी को हवस का शिकार बनाया। पुलिस अपराध पंजीबद्ध साक्ष्य को एकत्रित करने लगी। आरोपी सहित पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण करवाने के साथ ही मौके का पंचनामा आदि तैयार कर 17 लोगो के बयान दर्ज किये। इतना ही प्रकरण को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय से जारी सम्मन तामील कर समस्त गवाहों का बयान अदालत में न्यायाधीश के समक्ष करवाया। पुलिस द्वारा पेश किये गये गवाहों के उपरांत विशेष न्यायालय ने आरोपी पक्ष से बचाव में साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया। दोनो पक्षों की सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये सजा सुनाई।
No comments
Post a Comment