लोकायुक्त ने पूर्व सहकारिता पंजीयक सहित तीन लोगां पर दर्ज किया केस
इंदौर. अफसरों के बेखौफ भ्रष्टाचार और उन पर कार्रवाई की धीमी रफ्तार का एक अनूठा उदाहरण सामने आया है। लोकायुक्त ने चाणक्यपुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था के प्लॉट की धोखाधड़ी मामले में कुछ महीने पहले सेवानिवृत्त हुए सहकारिता विभाग के तत्कालीन उप पंजीयक जगदीश कनौज सहित तीन के खिलाफ भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है। कनौज ने 2012 में दशहरा मैदान रोड स्थित 54 लाख के प्लॉट को महज 5445 रुपए में बेच दिया था। संस्था के पूर्व अध्यक्ष माणकचंद मारू ने अप्रैल 2017 में लोकायुक्त में इसकी शिकायत की थी। जांच के बाद कन्नौजे, तत्कालीन अंकेक्षण अधिकारी डीएस चौहान और महेश साबू के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पांच दिन में ही जारी कर दिया विक्रय पत्र
बताया गया है कि अक्टूबर 2012 में कनौज ने खुद के हस्ताक्षर से समिति का गठन किया। 10 अक्टूबर 2012 को कमेटी की आनन-फानन हुई बैठक में 58 लाख के भूखंड को 5445 रुपए में महेश साबू को बेचने का फैसला कर लिया। इसके पांच दिन बाद ही विक्रय पत्र भी जारी कर दिया।
विवादों के बीच चुनाव लडऩे की तैयारी
कनौज सेवा के दौरान विवादों में रहे। खरगोन में पोस्टिंग के दौरान एक वायरल वीडियो को लेकर मामला पुलिस तक भी पहुंचा था। इसके पहले भी एक बार बायपास से लगी संस्था की जमीन को लेकर लोकायुक्त में शिकायत हुई थी। चुनाव लडऩे की तैयारी में भी थे।
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