Aadhaar card with voter ID Link Deadline: आधार और मतदाता पहचान पत्र को आपस में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी है। अब इसे इस साल के 1 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी है। मंगलवार को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, अब यूजर अपने आधार को ऑनलाइन या एसएमएस के माध्यम से वोटर आईडी के साथ लिंक करा सकते हैं। हालांकि, ऐसा करना स्वैच्छिक है, इसे लिंक कराना अनिवार्य नहीं किया गया है।
पहले सरकार ने यह कहा था
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मंत्रालय ने 17 जून, 2022 को अधिसूचित किया था, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल 2023 को या उससे पहले प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है, वे अपने आधार नंबर के साथ इसे लिंक सकता है। अब पुनः मंगलवार को जारी अधिसूचना में इस डेडलाइन को बदलकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है।
आधार कार्ड को वोटर आईडी से ऐसे करें लिंक
- सबसे पहले NVSP यानि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल अर्थात nvsp.in पर जाएं।
- इसमें लॉग-इन करें और होम पेज पर 'Search in Electoral Roll' पर क्लिक करें।
- यहां पर अपनी डिटेल भरेंने के साथ ही अपना आधार नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या ई-मेल पर एक ओटीपी आएगा।
- OTP डालने के बाद आपका वोटर आईडी आधार के साथ लिंक हो जाएगा।
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