यूपी के नशे के सौदागरों को रीवा न्यायालय ने सुनाई 12-12 साल की सजा और जुर्माना, जानिए कैसे पकड़े गए थे तस्कर

Friday, 21 April 2023

/ by BM Dwivedi

सोहागी पुलिस ने पकड़ी थी नशीली कफ सिरफ की खेप

रीवा. अति विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट माननीय विक्रम सिंह ने नशीली कफ सिरफ के प्रकरण में दोनो पक्षों की सुनाई के उपरांत शुक्रवार के दिन दिये गये अपने फैसले पर यूपी के तस्करों को 12-12 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1-1 लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि न जमा किये जाने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटे जाने का फरमान सुनाया। फैसला सुनते ही तस्करों के पांव तले जमीन खिसक गई। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने हथकड़ी लगा कर तस्करों को केंद्रीय जेल रीवा की सलाखों के पीछे कर दिया। शासन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पांडेय ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये कहा कि ऐसे लोग समाज में गलत प्रभाव फैलाते है और समाज नशे की चपेट में जा रहा है। न्यायालय से अपील करते हुये अतिरिक्त लोक अभियोजक ने ज्यादा से ज्यादा सजा दिये जाने की गुजारिश की थी। मा. न्यायालय ने तस्करी को आरोप सिद्ध होने पर आदित्य कुमार शुक्ला पिता बालगोविंद शुक्ला 30 वर्ष निवासी बरदौरा राजापुर जिला चित्रकूट यूपी, दुर्गेश तिवारी पिता गिरीश तिवारी 30 वर्ष निवासी घाराघनपुर हडिय़ा थाना जिला प्रयागराज यूपी और शशिकांत पांडेय पिता महेंद्र पांडेय 25 वर्ष निवासी कौआ थाना करछना जिला प्रयागराज यूपी को सजा सुनाई। साथ ही प्रकरण में विचारण के दौरान फरार आरोपी कृष्णकांत तिवारी पिता मणिराज तिवारी 39 वर्ष निवासी ग्राम रोकड़ी नेवादा थाना करछना जिला प्रयागराज यूपी के विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

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यूपी से रीवा की ओर ला रहे थे नशे की खेप

अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पांडेय ने बताया कि सजायाफ्ता नशे के सौदागर प्रयागराज यूपी से नशीली कफ सिरफ की खेप रीवा लेकर आ रहे थे। जिसकी सूचना सोहागी पुलिस को मिली थी। सोहागी पुलिस ने 10 फरवरी 2022 की रात तस्करों को सोहागी पहाड़ में घेराबंदी कर पकड़ा था। वाहन बैगनआर क्रमांक यूपी 70 इआर 0620 की तलासी लिये जाने पर कार में पुलिस को चार पेटी नशीली कफ सिरफ मिली थी। जिसे जब्त कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जो जमानत का लाभ पाकर जेल के बाहर थे। सोमवार के दिन पेशी में आने पर मा. न्यायालय ने तस्करी के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुये सजा सुनाई।  

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