कोरेक्स तस्कर फोटो ग्राफर को मिली 10 साल की सजा, 1 लाख रूपये का हुआ जुर्माना

Thursday, 11 May 2023

/ by BM Dwivedi

रीवा।  मेडिकल नशे हो या फिर गांजा तस्करी का मामला हो। न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर मा. न्यायालय द्वारा सख्त सजा सुनाई जा रही है ताकि तस्करों में इस बात का संदेश जाये कि नशे का अवैध कारोबार करने पर किसी भी कीमत पर कानून छोड़ेगा नहीं। बुधवार के दिन विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के मा. न्यायाधीश केशव सिंह ने चोरहटा थाना में दर्ज अपराध पर  दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुये नशीली कफ सिरफ की तस्करी किये जाने का अपराध सिद्ध होने पर आरोपी आदित्य सोनी पिता द्वारिका सोनी 28 वर्ष निवासी कटरा मोहल्ला थाना कोतवाली को सख्त सजा से दंडित किया। न्यायालय ने आरोपी को दस साल की कठोर कारावास के साथ ही एक लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। इतना ही नहीं जुर्माने की राशि जमा न किये जाने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटे जाने का फरमान जारी कर दिया है। तस्कर को सजा के मुहाने पर पहुंचाने में अपर लोक अभियोजक नीलग्रीव पांडेय की अहम भूमिका रही है। 
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विवेचना में लापरवाही से दोषमुक्त 
वहीं दूसरा आरोपी कुलदीप त्रिपाठी पिता सोमेश त्रिपाठी 35 वर्ष निवासी रामपुर बघेलान जिला सतना पुलिस विवेचना में लापरवाही की वजह से दोषमुक्त हो गया। घटना के संबंध में अपर लोक अभियोजक नीलग्रीव पांडेय ने बताया कि पुलिस अनुसार 16 सितबंर 14 को आरोपी अपने बाइक क्रमांक एमपी 17 एमएफ 9480 में सवार होकर सतना की ओर से नशीली कफ सिरफ की खेप ले कर आ रहा था। जिसे वाहन चेकिंग के दौरान हिरासत में लिया गया। तलासी के दौरान आरोपी के पास से 60 सीसी नशीली कफ सिरफ मिली। आरोपी ने बताया कि वह फोटो ग्राफर है और रामपुर बघेलान स्थित कुलदीप त्रिपाठी के मेडिकल स्टोर से नशीली कफ सिरफ खरीद कर रीवा कटरा मोहल्ले में बेचे जाने के लिए ला रहा था। आरोपी के बयान पर पुलिस ने मेडिकल स्टोर के संचालक को भी आरोपी बनाते हुये दोनो के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाही कर प्रकरण की सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया था। जिस पर सुनवाई उपरांत मा. न्यायाधीश केशव सिंह ने आरोपी फोटोग्राफर आदित्य सोनी को दोषी करार देते हुये कठोर सजा सुनाई। 

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