रीवा। अमहिया थाना क्षेत्र में शराब पीकर तफरी करने वालों की अब खैर नहीं है। कब कौन सुरा प्रेमी पुलिस के हत्थे चढ़ जाये कहा नही जा सकता। यदि शराब पीकर वाहन चलाते हुये पकड़ा गया तो जुमाने की राशि दस से पंद्रह हजार रूपये भरती तय है। थाना प्रभारी अमहिया अरविंद सिंह राठौर ने शराब पीकर वाहन चलाने पर राम नरेश साहू पिता रामसिया साहू 24 वर्ष निवासी धोबिया टंकी साहू मोहल्ला, लीलाधर कुशवाहा पिता सीताराम कलेश कुशवाहा 23 वर्ष निवासी मझियार जिला सतना और चिरहुला कालोनी निवासी वीरेंद्र कुमार पटेल पिता बंधू पटेल को शराब पीकर वाइक चलाते हुये अलग-अलग स्थानो से पकड़ा। जिन पर कार्रवाही कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। मा. न्यायालय ने तीनो सुरा प्रेमियों को दस-दस हजार रूपये के जुर्माने की राशि से दंडित किया। इतना ही नहीं मा. न्यायालय ने तीनो सुरा प्रेमियों को फिर से शराब पीकर वाहन न चलाने की हिदायत भी दी है।
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शातिर बदमाश चिराग पहुंचा जेल
अमहिया थाना क्षेत्र के सफारी मोहल्ले के सामने रहने वाले शातिर बदमाश चिराग खान को कौन नहीं जानता। उसका एक पांव जेल में तो दूसरा पांव बाहर अपराध की दुनिया में रहता है। उस पर कई अपराध पुलिस की रिकॉड में दर्ज है। हाल ही में चिराग खान पिता फजलू खान निवासी सफारी होटल के सामने अमहिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी जेल को जेल से छूटे गिने दिन हुये होंगे अपने साथी रीतेश साकेत उर्फ लाला पिता सुशील साकेत 25 वर्ष निवासी गल्ला मंडी संतोषी माता मंदिर के पीछे के साथ जेल जा पहुंचा। थाना प्रभारी अमहिया अरविंद सिंह राठौर ने बताया कि आरोपीगण दो दिन पूर्व अमहिया स्थित शराब दुकान के पास गये हुये थे। वहां रसिया मोहल्ला निवासी राज कुमार कोल मिल गया। जिससे शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। पैसे न दिये जाने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर गिफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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