रीवा. मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण न करने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तीन अधिकारियों पर पांच-पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें जनपद पंचायत गंगेव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल पाण्डेय, हनुमना के जनपद पंचायत के सीइओ अजय सिंह एवं तत्कालीन थाना प्रभारी गढ़ सुरेन्द्र शर्मा को पांच-पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया है तथा निर्देश दिये हैं कि जुर्माने की राशि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जमा कराएं।
कारण बताओ नोटिस
जानकारी के मुताबिक जनपद पंचायत गंगेव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पाण्डेय को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय सीमा से बाहर होने पर कारण बताओ नोटिस दिया था। सीइओ द्वारा समाधान कारण प्रस्तुत नहीं किया। इसी प्रकार जनपद पंचायत हनुमना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। लेकिन सीइओ ने कोई जबाव नहीं दिया। साथ ही थाना प्रभारी गढ़ ने भी जबाव नहीं दिया था, जिससे जुर्माना लगाया गया है।
No comments
Post a Comment