रहिये अपडेट, सतना। सतना जिला से पृथक कर मैहर को नया जिला घोषित किए जाने के विरोध में दायर याचिका को लेकर उच्च न्यायालय जबलपुर की डबल बेंच ने प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। याचिकाकर्ता पवन ताम्रकार और अन्य ने उच्च न्यायालय को बताया कि मैहर जिला गठन को लेकर मार्च 2020 में भी प्रस्ताव तैयार किया गया था। उस प्रस्ताव में उचेहरा तहसील और परसमनिया पठार का हिस्सा भी शामिल किया गया था, लेकिन सितंबर 2023 को जो प्रस्ताव मैहर जिले का गठन तैयार किया गया उसमें बिना समुचित कारण के उचेहरा और परसमनिया के हिस्से को अलग कर दिया गया।
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समय से पहले दावा आपत्ति का निराकरण
याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय को यह भी बताया गया कि दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर तक थी। इसके बाद इस अवधि में आई दावा आपत्तियों का निराकरण करना था, लेकिन 4 अक्टूबर को ही जिला कलेक्टर द्वारा दावा आपत्ति का निराकरण कर दिया गया। यह सारी प्रक्रिया दबाव में की गई है। अन्य कारण गिनाए गए हैं। उच्च न्यायालय याचिका कर्ता के तर्कों से सहमत होते हुए याचिका स्वीकार कर ली है और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
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