रहिये अपडेट, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए अदालतों से एक आफत और एक राहत की खबर आई है। दरअसल पाकिस्तान की विशेष अदालत ने साइफर मामले और गोपनीयता कानून के उल्लंघन को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर आरोप तय किए। इसके साथ ही दोष सिद्ध हुआ तो इमरान खान को मौत की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो वह अगले साल जनवरी में होने वाला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इमरान खान और उनके सहयोगी शाह महमूद कुरेशी पर इस सप्ताह मुकदमा चलेगा। इमरान खान के वकील उमैर नियाजी के मुताबिक, इस आरोप में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान है।
9 मई हिंसा मामले में राहत
वहीं, दूसरी ओर पाक सुप्रीम कोर्ट से इमरान से एक राहत भी मिली है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उन नागरिकों के खिलाफ सैन्य अदालतों में सुनवाई को सोमवार को ’अमान्य’ घोषित कर दिया, जिन्हें नौ मई के हिंसक प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि वे सामान्य अदालतों में उनकी सुनवाई करें। न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में आदेश दिया कि सेना अधिनियम के तहत गिरफ्तार किये गए 102 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाया जाए।
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