रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध, दर्ज होगा प्रकरण

Wednesday, 20 December 2023

/ by BM Dwivedi


रहिये अपडेट, रीवा. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आदेश के बाद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए  जिले में सभी उत्सव तथा आयोजनों में लाउडस्पीकर, डीजे, बैण्ड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। विहित प्राधिकारी एसडीएम की अनुमति के बाद ही इनका उपयोग किया जा सकेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध 18 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। इस अवधि मे प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। 

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धारा 144 के तहत प्रतिबंध 
इसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, सभी एसडीएम, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।  

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