MP: सीएम का निर्देश मिलते ही सख्ती, अब खुले में मांस-मछली बेचने वालों की खैर नहीं

Friday, 15 December 2023

/ by BM Dwivedi

रहिये अपडेट, रीवा। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शपथ के बाद पहली कैबिनेट में जो निर्णय लिये थे उस पर एक्शन शुरू हो गया है। खुले में मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी होते ही नगर निगम का अमला सक्रिय हो गया है। शहर के विभिन्न हिस्सों में कर्मचारी विक्रेताओं को नए निर्देशों के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि वह तत्काल खुले में बिक्री करना बंद करें और निर्धारित मानकों के मुताबिक लाइसेंस लेने के बाद ही वह बिक्री करें। निगम कार्यालय में आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली और निर्देशित किया कि चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। पहले सड़कों के किनारे मांस-मछली की बिक्री करने वालों को समझाइश देने के लिये कहा गया। इसके बाद भी यदि नहीं मानेंगे तो सख्ती के साथ उनकी सामग्री जब्त की जाएगी। नगर निगम के कर्मचारियों ने कई जगहों पर मांस-मछली की बिक्री करने वालों को नोटिस दी है। साथ ही वाहनों के जरिए एनाउंस किया गया है कि लोग इस तरह से प्रतिबंधित कार्य नहीं करें अन्यथा कार्रवाई होगी। नगर निगम के सभी जोन के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जो अपने क्षेत्रों में खुले में मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हिदायत दें। बतादें कि शहर में सिविल लाइन थाने के पास मछली मार्केट बनाया गया है लेकिन वहां पर कारोबार करने के बजाए दूसरे स्थानों पर खुले में सड़क किनारे कारोबार किया जा रहा है। 

Read Alsow: संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक, संसदीय कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोगों ने कूद कर फैलाया धुआं, विजिटर गैलरी पास पर लगाई गई रोक

31 दिसंबर तक चलाया जायेगा अभियान
बिना अनुमति के मांस-मछली की बिक्री करने पर रोक लगाने का अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग तथा नगरीय निकाय के अधिकारी 15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक विशेष अभियान चलाकर खुले में मांस एवं मछली के विक्रय के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित कराएं। निर्देश में कहा गया है कि धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि में मांस-मछली का कारोबार प्रतिबंधित है। शहरी क्षेत्र में दुकानों के संचालन, रेहड़ी लगाने तथा विभिन्न सामग्रियों के विक्रय की अनुमति नगरीय निकाय द्वारा दी जाती है। दी गई अनुमति में सामग्री के बिक्री के संबंध में शर्तों का स्पष्ट उल्लेख रहता है। शर्तों के अनुसार ऐसी सामग्री बिक्री करने वाले सभी प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच अथवा परदा लगाना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों में भी इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है। साफ-सफाई का भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है, ताकि दुर्गन्ध से दूसरे परेशान नहीं हों। 

No comments

Post a Comment

Don't Miss
©|Rahiye Update| All Rights Reserved