रहिये अपडेट, रीवा। अब सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक इसके लिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव के साथ ही अन्य कालेजों के प्राचार्यों को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट में पंजीयन के बाद छात्रों की अंकसूची डिजी लाकर में अपलोड कराना है। कहा गया है कि डिजी लाकर में सारे दस्तावेज मौजूद होने पर विश्वविद्यालय या फिर कालेज बदलने के दौरान किसी तरह से तकनीकी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। विश्वविद्यालय और कालेजों से कहा गया है कि छात्रों की परीक्षा फार्म भरे जाने के दौरान अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराया जाए। यह भी कहा गया है कि छात्रों को अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट से जुड़ी जानकारी विस्तार से दी जाए ताकि उनके मन में किसी तरह की आशंका है तो उसका समाधान किया जा सके। पंजीयन के बाद हर छात्र को एक आईडी नंबर दी जाएगी।
विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये
विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि कोई भी परीक्षा फार्म अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट में पंजीयन के बिना मान्य नहीं किया जाएगा। जिन छात्रों का पंजीयन नहीं होगा उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र नहीं देने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि किसी संस्थान की ओर से पंजीयन के बिना छात्रों को प्रवेश पत्र दिया जाएगा तो उसकी पूरी तरह से जवाबदेही संबंधित संस्था के प्रमुख की होगी। अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट में पंजीयन कराने के बाद पालन प्रतिवेदन आगामी ३१ मार्च के पहले प्रेषित करने का भी निर्देशित दिया गया है।
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