रहिये अपडेट, रीवा। शहर के नजदीक ग्राम उमरी में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुये सांची जबलपुर दुग्ध संघ के प्लांट में कई नियम विरुद्ध कार्य पाए जाने पर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि लगातार मिल रही शिकायतों के चलते कलेक्टर ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के संभागीय उड़न दस्ता प्रभारी अमरेश दुबे के नेतृत्व में सांची जबलपुर दुग्ध संघ के ग्राम उमरी(अगडाल) स्थित प्रतिष्ठान पर जांच के लिए निर्देशित किया था।
बिना लाइसेंस व्यापार करने का प्रकरण दर्ज
छापामार कारवाई के दौरान दूध के पैकेट पर रेलवे स्टेशन पड़रा रीवा का पता अंकित पाया जबकि दुग्ध पदार्थों का निर्माण ग्राम उमरी स्थित प्लांट में हो रहा था। इस प्रकार भ्रामक जानकारी उपभोक्ताओं को दिए जाने का मामला सामने आया है। साथ ही सांची दुग्ध संघ द्वारा पनीर, घी, लस्सी आदि दुग्ध पदार्थों का विक्रय किया जा रहा है जबकि उनके द्वारा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लिया गया है जबकि अन्य प्रोडक्ट उनके द्वारा जबलपुर-ग्वालियर आदि जगहों से मंगा कर उनका होलसेल व्यापार किया जा रहा है। दुग्ध संघ के संचालक सीएम द्विवेदी के विरुद्ध बिना लाइसेंस के व्यापार करने के संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस व्यापार करने पर 3 माह की सजा एवं 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उड़न दस्ता दल कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभिषेक बिहारी गौर, साबिर अली , अमित तिवारी एवं शकुंतला मिश्रा आदि शामिल रहे।
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