Notice to vacate the bungalow to Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए नई मुसीबत सामने आ गई है। सांसदी छिनने के बाद लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दी है। इसके लिए उनको 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है। बता दें कि राहुल गांधी यह आवास बतौर सांसद एलॉट किया गया था, वो 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी आवास में रहते हैं।
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जान लीजिये क्या कहता है नीयम
जानकारों के मुताबिक नियमों के अनुसार डिसक्वॉलीफाइड सांसद को सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती। उनको आधिकारिक बंगले को खाली करने के लिए 30 दिन का समय होता है। राहुल गांधी के पास यह बंगला साल 2005 से था। उनका ये सरकारी आवास लुटियंस दिल्ली में 12 तुगलक लेन में है। बतादें कि राहुल गांधी के अमेठी से पहली बार सांसद बनने के बाद से ही तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला उन्हें अलॉट किया गया था।
भाजपा पर भड़के कांग्रेस सांसद
वहीं राहुल गांधी को नोटिस दिये जाने के मामले में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की राहुल गांधी के प्रति नफरत को दिखाता है। तिवारी ने कहा कि नोटिस मिलने के 30 दिन के बाद भी मार्केट रेट के अनुसार रेंट देकर वहां रहा जा सकता है।
दो साल की सजा के पाद छिनी संसदी
बतादें कि सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी ठहराया। जिसमें उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई थी। नियमानुसार दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर कोई भी जनप्रतिनिधि रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स ऐक्ट 1951 के तहत डिसक्वॉलीफाइड हो जाएगा।
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