Wayanad Lok Sabha seat byelection: केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद रहे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सदस्यता रद्द होने के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि वायनाड सीट पर उपचुनाव (byelection) कब होंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन (Election Commission) ने स्पस्ट कह दिया है कि हमें इसकी कोई जल्दी नहीं है।
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अपील के लिए 30 दिन का समय
बुधवार को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव (byelection) की घोषणा की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को अदालत ने अपनी सदस्यता को बहाल करने की अपील के लिए 30 दिन का समय दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (chief election commissioner) राजीव कुमार ने बताया है कि चुनाव आयोग (election commission) ने फरवरी तक खाली हुई सीटों पर उपचुनाव (byelection) को लेकर फैसला किया है। उन्होंने कहा, ‘कोई जल्दबाजी नहीं है, हम इंतजार करेंगे. अदालत ने जिस न्यायिक उपाय की बात की है उसे पूरा होने तक हमारी ओर से कोई जल्दी नहीं है। हम इसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे।’
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उपचुनाव के लिए ये है नियम
चुनाव आयुक्त के मुताबिक, वायनाड लोकसभा सीट (Wayanad Lok Sabha seat ) के खाली होने की अधिसूचना 23 मार्च को आई है। कानून के मुताबिक सीट खाली होने के बाद के 6 महीनों में उपचुनाव कराया जाता है। साथ ही अगर लोकसभा का कार्यकाल एक साल के कम बचा हो तो कानून के तहत उपचुनाव (byelection) नहीं कराया जाता। वायनाड लोकसभा सीट के चुनाव के संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अभी एक साल से अधिक का समय बचा है।
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राहुल गांधी को दो साल की सजा
दरअसल, सूरत की कोर्ट ने 2019 में दिए एक बयान के मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। बतादें कि यदि उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
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