पुलिस पर गोली चलाने वालों को मिली 10 साल की सजा, सर्विस रिवाल्वर छीन कर मारी थी गोली, जानिए पूरा मामला

Monday, 8 May 2023

/ by BM Dwivedi

रीवा। चोरहटा थाना क्षेत्र के तत्कालीन नौवस्ता चौकी प्रभारी पर गोली चलाने वालों को न्यायालय ने दस वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। आरोपियों को सजा के मुहाने तक पहुंचाने के लिए शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सरिता सिंह सेंगर ने की। सोमवार के दिन रीवा न्यायालय के सातवें अपर न्यायाधीश अरूण गौतम ने विचाराधीन प्रकरण में दोनो पक्षों की सुनवाई के उपरांत अपना फैसला सुनाते हुये अपराध में शामिल 9 आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं पर आरोपियों पर 66 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 21 जुलाई 2013 की है आरोपीगणों ने तत्कालीन नौवस्ता चौकी प्रभारी सतीश कुमार द्विवेदी पर जान लेवा हमला कर उनकी सर्विस रिवाल्वर छीन कर गोली मारी थी। जिसमें वह रिवाल्वर से हुये हमले पर तो बाल-बाल बचे गये थे। लेकिन आरोपियों ने लाठी, डंडे से हमला कर लहू लुहान कर दिया था। 
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एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंंचा था पुलिस अमला

घटना के दिन चौकी क्षेत्र के छिजवार तिराहा पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसा हो गया था। जिसमें ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। जिसकी सूचना मिलने पर तत्कालीन चौकी प्रभारी सतीश कुमार द्विवेदी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। तभी आरोपीगण लाठी, डंडे से लैस होकर पुलिस पर हमला कर दिया। उपद्रवी तत्वों को काबू करने के लिए जैसे ही चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सतीश कुमार द्विवेदी ने अपनी सर्विस रिवाल्वर निकाली तभी आरोपी उमाकांत उनसे रिवाल्वर छीन कर उन पर गोलियां दाग दी थी। इतना ही नहीं जेपी सीमेंट के बोलेरो चालक दिलराज तिवारी के साथ मारपीट कर बोलेरो का कांच तोड़ कर उसमें रखे एक हजार रूपये भी लूट लिये थे। मारपीट के दौरान चौकी प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मी घायल हो गये थे। जिस पर चौकी प्रभारी ने आरोपियों के विरुद्ध थाना में अपराध पंजीबद्ध करवाया था।
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उमाकांत को अलग से मिली सात साल की सजा

न्यायालय ने पुलिस पर हमला करने एवं लूट किये जाने पर आरोपी उमाकांत मिश्रा, रमाकांत तिवारी, प्रदीप उर्फ लल्लू सोनी, रामरूप सोनी, प्रेमलाल दाहिया, मुन्नालाल साकेत, संजय तिवारी, जगन्नाथ सिंह पटेल, कृष्णा उर्फ राजा सिंह सभी निवासी छिजवार को दोषी पाते हुये दस-दस साल की सजा सुनाई है। मा. न्यायाधीश आनंद गौतम ने आरोपी उमाकांत मिश्रा को दस साल के अतिरिक्त आम्र्सएक्ट में सात साल की अलग से सजा सुनाई है। दोनो ही सजायें साथ चलेगी। बताते चले कि आरोपी उमाकांत मिश्रा ने तत्कालीन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सतीश कुमार द्विवेदी की सर्विस रिवाल्वर छीन कर उन पर अधाधुंध गोलियां चलाई थी। गनीमत रही कि वह जमीन पर बैठ गये थे और गोलियां उनके सिर से ऊपर से गुजरती रही।
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उप निरीक्षक को मिली की जुर्माने की राशि

उक्त प्रकरण में मा. न्यायाधीश ने एक अलग से अहम फैसला सुनाया। जिसमें यह फरमान जारी किया गया कि आरोपियों को दिये गये अर्थदंड की 66 हजार रूपये की राशि फरियादी उप निरीक्षक सतीश कुमार द्विवेदी को दी जायेगी। जुर्माने की राशि जमा न करने पर आरोपियों को अलग से सजा भुगतनी होगी। 

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