MP Election: आज थम जाएगा चुनावी भोपू का शोर, बाहरी व्यक्ति व वाहन भी होंगे बाहर, सोशल मीडिया पर भी प्रचार बैन, चलेगा सिर्फ गुपचुप प्रचार

Tuesday, 14 November 2023

/ by BM Dwivedi

 

रहिये अपडेट, रीवा। मध्यप्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 17 नवंबर को कराया जाएगा। मतदान से पूर्व 15 नवबंर को शाम 6 बजे चुनावी प्रचार का शोर पूरी तरह से बन्द हो जाएगा। अब सभाएं सभाएं नहीं होगी और वाहनों में भोपू लगाकर प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसके बाद प्रत्याशी गुपचुप प्रचार में जुटेंगे और व्यक्तिगत मिलकर मतदाताओं से वोट मांग सकेंगे।  रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि सभी उम्मीदवार उपरोक्त अवधि के बाद चुनाव प्रचार न करें। चुनाव प्रचार के लिए वाहन तथा उपकरणों के लिए दी गई सभी अनुमतियां भी आज शाम 6 बजे निरस्त हो जाएंगी। इस अवधि के बाद प्रत्येक उम्मीदवार अनुमति प्राप्त करके अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। इससे अधिक वाहनों का उपयोग करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।   

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सभा पर रहेगा प्रतिबंध
मतदान की समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। यह अवधि 15 नवम्बर को शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर 17 नवम्बर को शाम 6 बजे समाप्त होगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जूलूस आयोजित नहीं करेगा। नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रम भी नहीं होंगे।  

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सोशल मीडिया पर भी प्रचार बैन
चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद  प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया पर वाइस मैसेज, फोन काल अथवा सामान्य एसएमएस भेजकर प्रचार होगा। 

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बाहरी व्यक्ति और वाहन होंगे बाहर
चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद सभी बाहरी व्यक्ति तथा वाहन जिले से बाहर होंगे। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे सभी व्यक्ति जिले से बाहर चले जाएं जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं अथवा वे इस जिले के निवासी नहीं हैं। चुनाव प्रचार कार्य कर रहे अन्य जिलों के वाहन भी जिले की सीमाओं से बाहर चले होंगे। 

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बंद रहेंगी मदिरा दुकानें
15 नवम्बर को शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 3 दिसंबर को पूरे दिन जिलेभर में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन, भण्डारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।  


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